अंबिकापुरसरगुजा संभाग

अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी दुकानें 31 मार्च तक बंद :- सारांश मित्तर कलेक्टर सरगुजा

अम्बिकापुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ सारांश मित्तर द्वारा सरगुजा जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत कोरोना वाइरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थित को नियंत्रण में रखने हेतु सभी मंडियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाऐं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेली निड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को दिनांक 31 मार्च 2020 या आगामी आदेशपर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया गया है। 
आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अतर्गत आता है।आवश्यक वस्तु  अधिनियम अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के साथ ही राशन,रसोई गैस, दवाईयां, डीजल-पेट्रोल इत्यादि की काला बाजारी,जमाखोरी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय। आदेश के उल्लंघन करने पर नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

31 मार्च तक लोगों से घरों में बने रहने कलेक्टर ने की अपील

कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने आज सरगुजा जिले में 22 मार्च रविवार की सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ‘जनता कर्फ्यू’ के दौरान जनता द्वारा किये जा रहे स्वस्फूर्त सहयोग की सराहना की है। 
कलेक्टर ने 22 मार्च को रात 9 बजे के बाद भी और लगातार 31 मार्च तक लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है।उन्होंने कहा कि प्रशासन नागरिकों की मदद के लिए सभी तैयारियों के साथ सदैव उपलब्ध है। 

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